कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थानों के साथ छात्रावास भी संचालित नहीं होंगे। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले 8वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेजों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था पर संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को जारी दिशा-निर्देशों में गुरुवार को बदलाव किया गया है। यह आदेश भी 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के हस्ताक्षर से जारी गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। इनके छात्रावास भी नहीं संचालित होंगे। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जाने की छूट दी है।
संस्थान बंद होंगे पर परीक्षाएं होंगी
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश भले ही दिया गया है पर परीक्षाएं आयोजित करने पर रोक नहीं लगाई गई है। केन्द्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधि परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा विभिन्न विद्यालय और बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षा भी संचालित हो सकेंगी। पुलिस या होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थान और चिकित्सा से संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। हालांकि अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के बंद या संचालित किए जाने से संबंधित निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय में पूरी क्षमता से काम
गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी संशोधित आदेश के तहत आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। यहां कर्मचारियों की 50 प्रतिशत क्षमता का आदेश लागू नहीं होगा। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग, कोषागार और इनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, निर्वाचन विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय भी पहले की तरह कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
नाइट कर्फ्यू में बदलाव नहीं
राज्य सरकार द्वारा 4 जनवरी को जारी आदेश में और कोई बदलाव नहीं किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक के लिए प्रभावी होगा। धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। दुकानें बंद करने के समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम और पार्क भी बंद रहेंगे। वहीं मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक बरकरार रखी गई है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए जारी गाइडलाइन भी पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
दो दिनों में ढाई गुना बढ़े संक्रमित
बिहार में हालत यह है कि दो दिनों में ही नए संक्रमितों की संख्या करीब ढाई गुना बढ़ गई। मंगलवार को राज्यभर में 893 संक्रमित मिले थे, जबकि गुरुवार को यह आंकड़ा 2379 पर पहुंच गया। इनमें अकेले 1407 मरीज सिर्फ पटना में मिले हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा ढाई हजार के पास पहुंच गया है। इसके पहले राज्य में 27 मई, 2021 को 2568 संक्रमित मिले थे।
गया दूसरे स्थान पर रहा, जहां 177 नये मरीज मिले। वहीं, तीसरे स्थान पर रहे मुजफ्फरपुर में 137 मरीजों की पहचान की गई। शिवहर को छोड़कर राज्य के सभी 37 जिलों में संक्रमित मिले हैं। राज्य में बुधवार को जहां 1659 मामले सामने आए थे, वहीं अकेले पटना में 1015 संक्रमित मिले थे।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को अररिया में 19, अरवल में 10, औरंगाबाद में 13, बांका में 12, बेगूसराय में 71, भागलपुर में 27, भोजपुर में 24, बक्सर में 8, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 12, गोपालगंज में 4, जमुई में 8, जहानाबाद में 23, कैमूर में 19, खगड़िया में 2 मरीज मिले।
इसके अलावा किशनगंज में 27, लखीसराय में 21, मधेपुरा में 36, मुंगेर में 20, नालंदा में 25, नवादा में 10, पूर्णिया में 15, रोहतास में 15, समस्तीपुर में 31, सारण में 52, शेखपुरा में 8, सीतामढ़ी में 10, सीवान में 9, सुपौल में 4, वैशाली में 35, पश्चिमी चंपारण में 18 संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं, दूसरे राज्यों से बिहार आए 25 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
Hindustan news is news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.